UP में 24 अक्टूबर को सभी सरकारी भवनों पर फहरेगा

UP में 24 अक्टूबर को सभी सरकारी भवनों पर फहरेगा संयुक्त राष्ट्र का झंडा, प्रमुख सचिव ने दिया आदेश – राजभवन और हाईकोर्ट में नहीं फहराया जाएगा

लखनऊ। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा भी फहराया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव ने आदेश जारी किया है।

सामान्य प्रशासन अनुभाग से 23 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सभी मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव के पत्र संख्या- 2/10/2021-पब्लिक दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 का हवाला दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र का झंडा उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है, जिन पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है।

इन भवनों पर नहीं फहरेगा UN का झंडा –
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजभवन/राजनिवास तथा विधान परिषदों, विधान सभाओं तथा उच्च न्यायालयों के भवनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा नहीं फहराया जाता है।

कैसे फहराया जाएगा झंडा –
भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार, “जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किये हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर”।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि गृह मंत्रालय के पत्र में वर्णित स्थिति तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 में अंतर्विष्ट नियमों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Amrit Mishra

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